....... प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम की अदालत का ऐतिहासिक फैसला....... नर्मदापुरम (ईएमएस)। पिपरिया में शुक्रवार शाम को जनमानस सहित भाजपा संगठन में उस वक्त सनसनी फैल गई,जब पिपरिया में वर्ष 2013-14 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के मामले में हुए घोटाले को लेकर पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी के करीबी और पिपरिया नगर पालिका अध्यक्ष के पति वरिष्ठ भाजपा नेता नवनीत नागपाल (डब्लू ), भाजपा के पूर्व विधायक पुत्र अजय माहेश्वरी सहित आठ आरोपियो को 7 _7 वर्ष का सश्रम कारावास और 5_5 हज़ार रुपए के अर्थदंड से पिपरिया के प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश की अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने की खबर वायरल हुई । अवगत हो कि पिपरिया भाजपा जिलाध्यक्ष का गृहनगर क्षेत्र भी होने से और पिपरिया के रसूखदार भाजपा नेता नवनीत नागपाल डब्लू सरदार को सजा होने से यह मामला काफी सुर्खियों में आ गया है। मामले में विपणन सहकारी समिति मर्यादित पिपरिया के द्वारा करीब 27 लाख के गेहूं खरीदी घोटाले को लेकर अदालत द्वारा फैसला आने के बाद दोषी संस्था अध्यक्ष सहित समिति संचालक सदस्यों की गिरफ्तारी उपरांत पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल में स्वास्थ परीक्षण कराकर दोषियों को जेल भेज दिया गया। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता सुनील चौधरी द्वारा की गई। उन्होने बताया कि वर्ष 2013-14 में सोसाइटी द्वारा समर्थन मूल्य पर शासन के लिए खरीदे गए एक लाख चार हजार 34 क्विंटल गेहू में से एक हजार 416 क्विंटल गेहूँ निगम को कम दिया गया। यही नहीं अमानक स्तर का एक हजार 628 क्विंटल भी खरीदा गया। परिवहन के दौरान 185.02 क्विंटल गेहूँ की कमी निगम को बताई गई। इस प्रकार अभियुक्तगण ने कर्तव्यहीनता से गेहूँ स्टाक में कमी, सूखत, परिवहन में कमी, अमानक स्तर के गेहूँ की खरीदी पर हुई क्षति पर निगम को क्रमशः 1416.19 क्विंटल गेहूँ की राशि 21,24,285 /- रूपये, 1628.86 क्विंटल गेहूँ की राशि 2,93,528 /- रूपये एवं 185.02 क्विंटल गेहूँ की राशि 2,77,530/- रूपये की क्षति हुई। ऐसी स्थिति में अपराध धारा 409 भा.दं.सं. के अपराध में दोषी पाए गए हैं अतः समाज में ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति न हो सके, इसलिए कठोर सजा दिया जाना उचित होगा ताकि नए आने वाले अपराधियों में दंड का भय बना रहा है। माननीय कोर्ट के आदेश में प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपीगण को खरीदी गेहूं न्यस्त किया जाना तथा उक्त गेहूं के संबंध में हेरा-फेरी करना तथा उससे स्वयं लाभ प्राप्त कर शासन को नुकसान कारित करना प्रमाणित होता हुआ है। चूँकि प्रकरण संचालक मंडल/उसके सदस्यों से संबंधित है। इसलिए आरोपियों को पृथक-पृथक कृत्य का माफ किया जाना संभव नही हैं, इसलिए सभी आरोपियों को संयुक्त रूप से सजा सुनाई गई। अभियुक्तगण को अपराध धारा 409 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाया गया है। *प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया की अदालत का ऐतिहासिक फैसला* पिपरिया के प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम की अदालत द्वारा सुनवाई के बाद गेहूं खरीदी में हुए अपराधिक मामले में मार्केटिंग सोसायटी के तत्कालीन प्रबंधक राजेंद्र दुबे के अलावा संचालक मंडल के सदस्य अजय माहेश्वरी, नवनीत सिंह नागपाल, सतीश जायसवाल, हेमराज सिंह चौधरी, राघव सिंह पुरबिया, जगदीश अग्रवाल, संध्या अग्रवाल पति जगदीश अग्रवाल, सुनीता रघुवंशी पति लक्ष्मण सिंह रघुवंशी, जानकी पटेल पति दिनेश कुमार पटेल को दोषी पाते हुए सात-सात साल की सश्रम कारावास की सजा सहित प्रत्येक पर 5_5 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया गया है। ईएमएस/राजीव अग्रवाल/ 11 मई 2024