ग्वालियर ( ईएमएस ) | निजी भवन, भूमि स्वामी एवं विज्ञापन ऐजेन्सियों के द्वारा होर्डिंग स्ट्रेक्चर, यूनीपोल, फ्लेक्स इत्यादि द्वारा विज्ञापन किया जा रहा है। एसे स्ट्रैक्चरों का संधारण कार्य आवश्यक रूप से करा कर विज्ञापन शाखा को अवगत करायें। उपायुक्त विज्ञापन शाखा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार नगर निगम ग्वालियर सीमा अन्तर्गत समस्त निजी भवन, भूमि स्वामी एवं विज्ञापन ऐजेन्सियों के द्वारा होर्डिंग स्ट्रेक्चर, यूनीपोल, फ्लेक्स इत्यादि द्वारा विज्ञापन का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है जिसमें तेज हवायें, आंधी, बारिश के कारण कोई दुर्घटना न हो इस बावत समस्त भूमि भवन स्वामी, विज्ञापनकर्ता ऐजेन्सी जिन के भवन पर लोहे के स्ट्रैक्चर, अन्य प्रकार के स्ट्रैक्चर के माध्यम से होर्डिंग, भूमि पर यूनिपोल लगा कर विज्ञापन किया जा रहा है। ये स्ट्रैक्चरों का संधारण कार्य आवश्यक रूप से 7 दिवस में करा कर विज्ञापन शाखा को अवगत कराना सुनिश्चित करें। यदि आपदा में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती तो निजी भवन, भूमि स्वामी एवं विज्ञापनकर्ता ऐजेन्सीयों की जबाबदेही होगी।