क्षेत्रीय
01-Apr-2025


01 अप्रैल 2025 से होगी प्रभावशील, विभागीय वेबसाइट पर होगी उपलब्ध नर्मदापुरम (ईएमएस)। / कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला मूल्यांकन समिति, नर्मदापुरम सोनिया मीना द्वारा नियम 4(2)(घ) के अंतर्गत एवं भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के तहत राज्य शासन द्वारा स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु बनाए गए नियम मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम 2018 के अनुसार केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात, अचल संपत्ति मूल्यांकन हेतु गाइडलाइन वर्ष 2025-26 जारी की गई है, जो 01 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होगी। नवीन गाइडलाइन एवं उससे संबंधित उपबंध विभागीय वेबसाइट www.mpigr.gov.in पर उपलब्ध रहेंगे, जहां से नागरिक इसे देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं। ईएमएस/राजीव अग्रवाल/ 01 अप्रैल 2025