भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत में राहुल सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट ने करीब डेढ़ साल पहले पिपलानी थाना इलाके में घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी योगेश यादव को 1 साल 6 महीने के सश्रम कारावास सहित 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज भार्गव द्वारा पैरवी की गई। एडीपीओ नीरज भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया की 18 जनवरी 2024 को आरोपी योगेश ने शाम करीब साढ़े सात बजे पास में रहने वाले फरियादी के घर पर जा धमका। आरोपी योगेश ने गालियां देते हुए कहा की उसके परिवार वालो ने जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, वह उसे वापस ले। और उसे अपनी जमानत कराने और केस लड़ने में जो 20 हजार रूपये खर्च करने पड़े उसका भुगतान भी करते हुए वह इसी समय यह रकम उसे दे। जब फदियादी ने उसका विरोध किया तब आरोपी ने उसके साथ डंडे से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। बाद में फरियादी की मां, बेटी और उसके पड़ोसी ने आकर उसे बचाया। आरोपी ने एफआईआर वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी। थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जॉच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन द्वारा पेश किये गये तर्के, साक्ष्य और दस्तावेजा के आधार पर अदालत ने आरोपी योगेश यादव को धारा धारा 452 में 1 साल का कठोर सश्रम कारावास सहित 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जुनेद / 9 मई