नई दिल्ली,(ईएमएस)। चेक से लेन-देन करने वाले हो जाएं होशियार। देशभर में बढ़ते चेक बाउंस मामलों को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इनका मकसद वित्तीय धोखाधड़ी पर शिकंजा कसना है, लेन-देन में पारदर्शिता लाना और शिकायतों का निपटारा करना है। अब अगर कोई जानबूझकर चेक बाउंस करता है, तो उसे दो साल जेल में काटने होंगे। साथ ही, दोषी व्यक्ति को चेक की रकम के दोगुने तक जुर्माना भी भरना होगा। बता दें पहले शिकायत दर्ज करने की समयसीमा सिर्फ एक महीना थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन महीने कर दिया है। इसके अलावा अब चेक बाउंस की शिकायत ऑनलाइन की जा सकेगी और ईमेल या एसएमएस जैसे डिजिटल सबूतों को भी कोर्ट में मान्यता मिलेगी। बैंक के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि चेक बाउंस होने पर 24 घंटे के अंदर खाताधारक और चेक प्राप्तकर्ता दोनों को एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचित करें। यदि किसी ग्राहक का चेक लगातार तीन बार बाउंस होता है, तो उसका खाता अस्थायी रूप से फ्रीज किया जा सकता है। इससे बचने के लिए खाते में पर्याप्त राशि रखें, चेक भरते समय सावधानी बरतें और भुगतान में देरी हो तो लाभार्थी को पहले से सूचित करें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस एक दंडनीय अपराध है। दोषी को कोर्ट फीस, वकील की फीस और बैंक द्वारा 100 से 750 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सिराज/ईएमएस 21मई25