राज्य
23-May-2025


पश्चिमी सिंहभूम (ईएमएस)।बच्ची का शारीरिक शोषण करने के आरोपी को चाईबासा कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त मानसिंह पुरती उर्फ पानटुस को धारा-376 (2) (एन) भादवि में 12 वर्ष की कठोर कारावास और बीस हजार रुपया जुर्माना और धारा-366 भादवि में सात साल कठोर कारावास और दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।मानसिंह पुरती विरूद्ध नाबालिक बच्ची को बहला फुसलाकर भागा कर ले जाना और शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा को मानसिंह पुरती उर्फ पानटुस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया। जिसके आधार पर सजा सुनाई गई। कर्मवीर सिंह/23मई/25