भोपाल (ईएमएस) । नगर निगम द्वारा सड़कों, फुटपाथों, कॉरीडोर व सार्वजनिक स्थलों आदि से अतिक्रमणों को हटाने तथा अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तारतम्य में निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने सीएम हेल्पलाईन व अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निवारण तथा निगम की नियमित कार्यवाही के तहत भवन अनुज्ञा शाखा की कार्यवाही में सहयोग करते हुए कोलार सलैया क्षेत्र के वचन मैरिज गार्डन में अवैध रूप से निर्मित 02 गेट, 02 कमरे, 01 बड़ा शेड जेसीबी के माध्यम से तोड़ने की कार्यवाही की साथ ही मनुआभान टेकरी के समीप पुल के नीचे बंजारों द्वारा अवैध रूप से लगाये गए 20 तंबू हटाए। निगम अमले ने शहर के अन्य क्षेत्रों की सड़कों, फुटपाथों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर लगाये गये ठेले, गुमठी, टपरा, पिंजरे आदि को हटाया और बड़ी गुमठियां, तखत, कैरेड, इलेक्ट्रिक कांटे के अलावा टेबिल, कुर्सी, बैंच, फ्रेम, बच्चों की साइकिल सहित 01 ट्रक सामान जप्त करने की कार्यवाही की। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के दलों ने शुक्रवार को जहांगीराबाद, मंगलवारा, इतवारा, रॉयल मार्केट, जीवनरेखा हास्पिटल, बाग फरहत अफजा, कल्याण नगर 80 फिट रोड, नरेला जोड़, एयरपोर्ट रोड, बीडीए कालोनी, मनुआभान टेकरी ब्रिज के नीचे, प्रभात चैराहा, कैलाश नगर, डिपो चैराहा, माता मंदिर, नेहरू नगर, लिंक रोड नंबर 01, 02 तथा 03, बागसेवनिया, जेल रोड, कोलार सलैया, रूद्राक्ष कस्तूरी कालोनी, एक्सटॉल कालेज आदि सहित अन्य क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए निगम की नियमित कार्यवाही के तहत मनुआभान टेकरी के समीप पुल के नीचे बंजारों द्वारा अवैध रूप से लगाये गए 20 तंबू हटाए साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, फुटपाथों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर लगाये गये ठेले, गुमठी, टपरा, पिंजरे आदि को हटाया और 02 बड़ी गुमठियां, 01 तखत, 05 कैरेड, 01 इलेक्ट्रिक कांटे के अलावा टेबिल, कुर्सी, बैंच, फ्रेम, बच्चों की साइकिल सहित विभिन्न प्रकार का 01 ट्रक सामान जप्त करने की कार्यवाही की। इसके अतिरिक्त निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने भवन अनुज्ञा शाखा की कार्यवाही में सहयोग करते हुए कोलार सलैया क्षेत्र के वचन मैरिज गार्डन में अवैध रूप से निर्मित 02 गेट, 02 कमरे, 01 बड़ा शेड जेसीबी के माध्यम से तोड़ने की कार्यवाही की। निगम अमले ने पुनः अतिक्रमण न करने की समझाइश दी और चेतावनी भी दी यदि पुनः अतिक्रमण किया पाया जाता है तो और अधिक कठोर कार्यवाही की जायेगी। ईएमएस/23मई2025