इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजयकुमार शुक्ला और जस्टिस प्रेमनारायण सिंह की युगलपीठ ने ग्राम पालाखेड़ी की जमीन मामले में दायर 42 अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए किसानों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने का कहा है। मामला हाउसिंग बोर्ड द्वारा 2012 में आवासीय स्कीम लागू करने हेतु सुपर कॉरिडोर और पितृ पर्वत के बीच ग्राम पालाखेड़ी की जमीन अधिग्रहण का है। जिसमें 112.94 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों और जमीन मालिकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई के बाद 9 अप्रेल 2025 को जस्टिस विवेक रुसिया की खंडपीठ ने अपनाई गई प्रक्रिया और 13 साल तक स्कीम पर कुछ नहीं करने के चलते अधिग्रहण समाप्त करने के साथ हाउसिंग बोर्ड को 25-25 हजार रुपए हर्जाने के तौर पर किसानों को देने का आदेश भी दिया। आदेश के खिलाफ हाउसिंग बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। जिस पर किसानों को नोटिस जारी करते कोर्ट ने सुनवाई हेतु अगली तारीख 29 जुलाई नियत की। आनन्द पुरोहित/ 03 जूलाई 2025