खरगोन (ईएमएस)। तेज रफ्तार में दुकान के सामने से ट्रेक्टर निकालने पर टोकने पर गुस्साकर महिला के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने आरोपियों को एक- एक साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। एडीपीओ कसरावद श्रीमती रंजना चौहान ने बताया कि फरियादी ने थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, वह बागखेड़ा निवासी होकर खेती करती है। उसके घर पर किराणा दुकान भी है। दुकान के सामने से राहुल पिता छतरसिह घट्या रोजाना तेज रफ्तार में ट्रेक्टर से आवाजाही करता था, जिसे घटना दिनांक को टोकने पर वह नाराज हो गया और गाली-गलौच करते हुए मारपीट पर उतारु हो गया। इसी दौरान राहुल का जीजा मेहताब पिता रामा व रामसिह पिता नारायण भी हाथ में ल_ लेकर आ गए। इसके तीनों ने मारपीट शुरु कर दी। गांव के कैलाश पिता उमराव तथा सुखलाल पिता अरसिह भीलाला ने बीच- बचाव किया। आरोपियों ने मेरे पति के आने पर उन पर भी हमले का प्रयास किया और जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोट पर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण उपरांत जेएमएफसी कसरावद ने आरोपी मेहताब पिता रामा, राहुल पिता छतरसिह घट्या और रामसिंह घट्या सभी निवासी बागखेडा कसरावद को दोषसिद्ध पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक- एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। ईएमएस/नाजिम शेख/ 08 जुलाई 2025