क्षेत्रीय
09-Jul-2025


अलीगढ़ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के तत्वावधान में संपूर्ण राष्ट्र में और माननीय जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम कुमार के दिशा-निर्देशन में दीवानी न्यायालय अलीगढ़, परिवार न्यायालय, वाण्ज्यिक न्यायालय, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा वाह्य स्थित न्यायालयों में लम्बित मामलों का निस्तारण मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र अलीगढ़ के माध्यम से कराने के इच्छुक हो उनके लिये 30 सितम्बर तक 2025 तक “राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान” चलाया जा रहा है। अपर जिला जज, पूर्णकालीन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव उक्त जानकारी देते हुए बताया कि अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित वैवाहिक, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चैक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, शमनीय आपराधिक, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, सम्पत्ति के बंटवारे, वेदखली, भूमि अधिग्रहण व अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर कराया जाना है। उन्होंने वादकारीगण व पक्षकारगण से अपील करते हुए कहा कि यदि उनके उपरोक्त से सम्बन्धित मामले किसी न्यायालय में लम्बित हो तो वे राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान की अवधि में सम्बन्धित न्यायालय अथवा जिला मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र एडीआर भवन दीवानी न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर अपने मामले का निस्तारण सुलह समझौता के माध्यम से करा सकते हैं। ईएमएस/धर्मेन्द्र राघव/ 09 जुलाई 2025