राष्ट्रीय
02-Aug-2025


- 90 दिनों तक नहीं की चार्टशीट दाखिल, विशेष कोर्ट ने दिया आदेश पटना,(ईएमएस)। बिहार में नीट 2024 प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को जमानत मिल गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत देकर संजीव मुखिया को मुक्त करने का आदेश दिया है। यह फैसला गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने को लेकर लिया गया। नीट-2024 के प्रश्नपत्र लीक मामले में पटना सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी संजीव मुखिया को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत में संजीव मुखिया ने आवेदन दाखिल कर कहा था कि वह 90 दिनों से न्यायिक हिरासत में है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने धारा 167 का लाभ देते हुए संजीव को जमानत दे दी। बता दें 5 मई 2024 को देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें गड़बड़ी करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया। उसके बाद प्रश्नपत्र लीक होने का मामला उजागर होने पर केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने 23 जून 2024 को अपनी प्राथमिकी दर्ज की थी। उसके बाद से मामले में जांच की जा रही थी। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 49 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई ने इस मामले में 1 जुलाई 2024 को 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। उसके बाद 6 के खिलाफ 19 सितंबर 2024 को पहली चार्टशीट दाखिल की गई। इसके बाद 7 अक्टूबर 2024 को दूसरा पूरक आरोप पत्र जेल में बंद 21 आरोपियों के खिलाफ और तीसरा पूरक आरोप पत्र 7 नवंबर 2024 को एक आरोपी के खिलाफ दाखिल किया गया, फिर चार के खिलाफ 22 नवंबर 2024 को चौथा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में अब तक 45 लोगों के खिलाफ चार्टशीट दाखिल की जा चुकी है। सिराज/ईएमएस 02अगस्त25