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नई दिल्ली(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड के मुख्य आरोपी एक्टर दर्शन और बाकी लोगों को दी गई जमानत रद्द कर दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसमें कई खामियां हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह फैसला यह संदेश देता है कि आरोपी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों को एक्टर दर्शन समेत सभी आरोपियों को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य सरकार को जेल में उन्हें विशेष सुविधाएं देने को लेकर भी चेतावनी दी। विनोद उपाध्याय / 14 अगस्त, 2025