राष्ट्रीय
14-Aug-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा आदेश देते हुए चुनाव आयोग को कारण सहित सभी जानकारी देने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो मंगलवार तक बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्योरा वेबसाइट पर डालें. इसके अलावा उन नामों के हटाए जाने का कारण- मौत, प्रवास या दोहराव - ये भी बताएं. आदेश के इस फैसले पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा, आम नागरिकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सुझावों से सहमत है. हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को संबंधित सभी डिटेल्स पहले ही दी जा चुकी है. अब कोर्ट के आदेश के बाद इसे सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा. चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि 20 जुलाई को सभी राजनीतिक दलों को दी गई मृत, दो स्थानों पर रहने वाले और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की सूची दी गई थी. साथ ही वोटर लिस्ट में शामिल न किए गए मतदाताओं की लिस्ट भी कारण सहित दी गई थी. अब इस लिस्ट को लोगों के लिए भी सार्वजनिक किया जाएगा. चुनाव आयोग ने आगे कहा कि वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं है... इन सब चीजों की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर बूथवार एपिक संख्या से खोजा जा सकता है. सुबोध\१४\०८\२०२५