राज्य
21-Aug-2025
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भोपाल/इंदौर (ईएमएस)।आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) मुख्यालय भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, झाबुआ में करोड़ों के गबन के मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 14/2024 के सत्यापन उपरांत, बैंक कर्मचारी मोहित गुप्ता द्वारा धोखाधड़ी एवं गबन की पुष्टि हुई है। आरोपी ने बैंक के डोरमेंट (निष्क्रिय) खातों से 85.46 लाख रुपये की राशि का अनाधिकृत लेन-देन कर बैंक एवं खाताधारकों के साथ गंभीर धोखाधड़ी की है। आरोपी मोहित गुप्ता पिता नारायण दास गुप्ता, सौरभ सेंगर पिता नरेन्द्र सिंह सेंगर,नरेन्द्र सिंह सेंगर पिता सुर्जन सिंह,देवराज सिंह पिता जितेन्द्र सिंह,गजेन्द्र सिंह सेंगर पिता सुर्जन सिंह सेंगर,मुकेश कुमार सबनानी पिता स्व. चन्द्रलाल सबनानीव अन्य सहयोगी आरोपी अपराध-मुख्य आरोपी मोहित गुप्ता, जो म.प्र. ग्रामीण बैंक, झाबुआ शाखा में लिपिक के पद पर पदस्थ था, ने अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अन्य 12 सहयोगियों के साथ मिलकर, शाखा सोण्डवा के 11 निष्क्रिय खातों से धोखाधड़ीपूर्वक 85.46 लाख रुपये की राशि निकालकर अपने और परिचितों के खातों में स्थानांतरित की। इस संगठित अपराध के तहत आरोपियों ने न केवल बैंक के खाताधारकों के विश्वास का उल्लंघन किया, बल्कि संस्था को भी आर्थिक क्षति पहुंचाई। आरापियों पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा अपराध क्रमांक 126/25 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। जुनैद, 21 अगस्त, 2025