राष्ट्रीय
23-Aug-2025


साबरकांठा (ईएमएस)| गुजरात के एक और शहर में अशांत धारा लागू हो गई है। अर्थात अब इस शहर में भी संपत्ति बेचने से पहले कलेक्टर की मंज़ूरी लेनी होगी। उत्तर गुजरात के साबरकांठा जिले के प्रांतिज में अशांत धारा लागू की गई है और राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रांतिज शहर के कुछ इलाकों में अशांत धारा लागू होगी। यह अशांत धारा अगले पाँच साल यानी 2030 तक लागू रहेगी। अधिसूचना के अनुसार अब संपत्ति की बिक्री से पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि प्रांतीय शहर की अनुसूची में उल्लिखित कुछ क्षेत्रों को पांच साल की अवधि के लिए यानी 4 अगस्त 2025 से 3 अगस्त 2030 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। गुजरात सरकार ने अधिसूचना के अनुसार कलेक्टर की शक्तियां प्रांतीय अधिकारी और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, प्रांतीय, जिला साबरकांठा को सौंपने का निर्णय लिया है। इसलिए, गुजरात अचल संपत्ति के हस्तांतरण का निषेध और अशांत क्षेत्रों में परिसर से बेदखली से किरायेदारों के संरक्षण के प्रावधान अधिनियम, 1991 (गुजरात 12, 1991) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4, 5 और 5ए के अंतर्गत कलेक्टर, साबरकांठा द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को प्रांतीय अधिकारी और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, प्रांतीय, जिला साबरकांठा को सौंपती है। सतीश/23 अगस्त