क्षेत्रीय
24-Aug-2025
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- बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन व मानदेय का होगा भुगतान - डीएम ने दिए सख्त निर्देश मधुबनी, (ईएमएस)। संयुक्त सचिव गृह विभाग एवं निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देश के आलोक में समाहरणालय सहित जिला के सभी कार्यालयों में अनुमंडल, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर में बायोमेट्रिक (बीबीएएस) मशीन अधिष्ठापित कराया गया है। इसके साथ ही मधुबनी जिले में पदस्थापित क्षेत्रीय पदाधिकारियों, कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने के लिए समुचित अनुश्रवण के लिए जिला गोपनीय शाखा में नियंत्रण कक्ष स्थापित कराया गया है। जिसके द्वारा प्रतिदिन रैंडम रैंडम तरीके से वीडियो कॉल एवं जीपीएस लोकेशन के माध्यम से अनुश्रवण किया जा रहा है। डीएम आनंद शर्मा के समीक्षा के क्रम में पाया गया की पंचायत स्तर पर करत कई कर्मी कार्यालय अवधि में अपने कार्य स्थल से अनिधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। इस आलोक में डीएम आनन्द शर्मा ने सभी पदाधिकारियों क्षेत्रीय पदाधिकारी, कर्मीयों, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन पर दर्ज किये जाने को अनिवार्य किया है। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित बायोमेट्रिक मशीन पर आज 25 अगस्त से प्रातः 10 बजे तक सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी जैसे राजस्व कर्मचारी,पंचायत सचिव, डाटा इंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, लेखपाल-सह-आईटी सहायक, तकनीकी सहायक, आंगनबाड़ी सेविका, कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, विकास मित्र आदि की उपस्थिति अनिवार्य है तथा इसे 25 अगस्त से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। इसकी समीक्षा की जाएगी एवं सभी कर्मियों को इसका अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में डीएम ने कई निर्देश दिए हैं.जहां किसी क्षेत्रीय पदाधिकारियों, कर्मियों का अब तक बायोमेट्रिक मशीन पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे सभी 25 अगस्त के अपरान्ह 5 बजे तक ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर पंचायत ऑपरेटर, कार्यालय सहायक से पंजीकरण कराना ससुनिश्चित करेंगे। डीएम ने कहा है कि बायोमेट्रिक मशीन पर पंजी कराना प्रत्येक पदाधिकारी कर्मियों का व्यक्तिगत दायित्व एवं कर्तव्य है। 25 अगस्त से प्रतिदिन पूर्वानुमान 10 बजे तक सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, कर्मियों द्वारा बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई कमी पूर्व अनुमति के निर्धारित समय से 1 घंटे विलंब से अपनी उपस्थिति दर्ज करता है तो उनके आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी काटी जाएगी। सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी कर्मी को एक माह में अधिकतम 2 दिन विलंब से उपस्थिति दर्ज करने की छूट दी जाएगी। यदि कोई पदाधिकारी,कर्मी बार-बार विलंब से उपस्थिति दर्ज करते हैं तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नियम एवं प्रावधान के अनुसार की जाएगी। सभी जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्रीय पदाधिकारी कर्मियों का वेतन, मानदेय बायोमेट्रिक मशीन उपस्थिति के आधार पर ही निर्गत किया जाएगा। यदि किसी कर्मी के द्वारा अपनी उपस्थित बायोमेट्रिक मशीन पर दर्ज नहीं किया जाता है तो उन्हें अनुपस्थित मानते हुए उनका अगले आदेश तक वेतन, मानदेय स्थगित रहेगा। डीएम के आदेश की अवहेलना करने पर बिहार सेवा सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्तिक कुमार/संतोष झा- २४ अगस्त/२०२५/ईएमएस