राज्य
05-Sep-2025
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पटना, (ईएमएस)। पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म केस में सीएनएलयू छात्र को केस से मुक्त करने से इंकार कर दिया और ट्रायल कोर्ट को आगे कार्रवाई करने का आदेश दिया है। न्यायधीश संदीप कुमार ने कहा कि रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य हैं और ट्रायल कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार का प्रथम दृष्टया अपराध पाया है। दरअसल पीड़िता ने 9 दिसंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी और तीन अन्य ने अपार्टमेंट में चाकू की नोक पर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपियों ने वीडियो वायरल करने और भाई की हत्या की धमकी दी थी, जिससे वह डरकर उनके साथ गई और दुष्कर्म सहा। हालांकि अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का छात्र है और उसके भावी कैरियर को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में हिंसा या शुक्राणु का कोई निशान नहीं मिला। इसके बावजूद पुलिस ने उसे आरोप पत्र में शामिल किया। मगर हाई कोर्ट ने बचाव पक्ष की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही है और केस से मुक्ति की याचिका रद्द की जाती है। संतोष झा- ०५ सितंबर/२०२५/ईएमएस