राज्य
08-Sep-2025
...


भोपाल (ईएमएस) । आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), ने भूमि से संबंधित एक गंभीर जालसाजी एवं धोखाधड़ी के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में आरोपियों ने एक कूटरचित मुख्तारनामा ( जाली पॉवर ऑफ अटार्नी)) तैयार कर वास्तविक भूमिस्वामी की भूमि को धोखधड़ी से बेच दिया। शिकायतकर्ता पी.एम. के. भारद्वाज की शिकायत पर की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि ग्राम बरखेड़ी कलां, तहसील हुजूर, जिला भोपाल स्थित 0.134 हेक्टेयर (लगभग 0.33 एकड़) भूमि की वास्तविक स्वामिनी मेवल रेबेलो हैं, जो वर्तमान में गोवा में निवासरत हैं। आरोपी राहुल शर्मा ने मेवल रेबेलो के नाम से एक फर्जी मुख्तारनामा तैयार कराया। मुख्तारनामे में उल्लेखित पंजीयन क्रमांक, पुस्तक व पृष्ठ संख्या की जांच में पाया गया कि उसी क्रमांक पर वास्तव में सुरैया हसन एवं मोहम्मद ताहिर के बीच किया गया अन्य मुख्तारनामा दर्ज था। विक्रय पत्र में विक्रेता के रूप में राहुल शर्मा (मुख्तारनामा धारक) और खरीदार के रूप में नीरज पटेल दर्ज किया गया। पंजीयन विभाग से प्राप्त दस्तावेज़ों से सिद्ध हुआ कि आरोपी द्वारा प्रस्तुत मुख्तारनामा फर्जी है। इस कूटरचित दस्तावेज का उपयोग कर राहुल शर्मा ने 12 दिसंबर 2024 को विक्रय पत्र तैयार कराया और भूमि को आरोपी नीरज पटेल के नाम बेच दिया। इस विक्रय पत्र (दिनांक 12.12.2024) में कुल रूपये 71,72,000/- का भुगतान दिखाया गया, जिसमें सात चेक व नकद राशि शामिल थी। किंतु EOW की जांच में यह तथ्य सामने आया कि पाँच चेक अनपेड थे और कुल वास्तविक भुगतान मात्र रूपये 8,22,000/- ही हुआ। बैंक विवरणों से भी यह प्रमाणित हुआ कि अधिकांश चेकों का भुगतान नहीं हुआ। EOW की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि जिस पंजीयन क्रमांक पर मुख्तारनामा दर्ज होना दर्शाया गया था, वहां वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति का दस्तावेज पंजीकृत था। इस प्रकार आरोपी राहुल शर्मा एवं नीरज पटेल ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर कूटरचित मुख्तारनामा का उपयोग किया, विक्रय पत्र पंजीकृत कराया और भूमि का नामांतरण भी करा लिया। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318, 336, 338, 340 सहपठित धारा 61 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। जुनेद/08सितंबर2025