क्षेत्रीय
13-Sep-2025


गौशालाओं में व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सख्त, 3 दिन में स्पष्टीकरण का आदेश गुना (ईएमएस) । राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्रित होकर बैठे रहने वाले एवं विचरण करने वाले गौवंश को गौशालाओं में विस्थापन करने एवं रेडियम पट्टी लगाये जाने सहित गौवंश के निरीक्षण/ पर्यवेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना, राघौगढ़, बमोरी, चांचौड़ा, आरोन सहित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पशु औषधालय सिंगापुरा चांचौड़ा, पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत चांचौड़ा एवं ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सोनाहेड़ा जनपद पंचायत चांचौड़ा, जिला गुना को अनुशासनहीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता बरते जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस में अपना प्रति उत्तर सीईओ जिला पंचायत गुना के समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्रित होकर बैठने एवं विचरण करने वाले गौवंश को गौशालाओं में विस्थापन करने एवं रेडियम पट्टी लगाये जाने के लिये सीईओ जनपद पंचायत गुना गौरव खरे, सीईओ जनपद पंचायत राघौगढ़ गौरी शंकर राजपूत, सीईओ जनपद पंचायत बमोरी पुष्पेन्द्र व्यास, सीईओ जनपद पंचायत चांचौड़ा गिरिराज दुबे, सीईओ जनपद पंचायत आरोन गौरव यादव, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पशु औषधालय सिंगापुरा चांचौड़ा श्री सुशील चंद धर्मेश, पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत चांचौड़ा श्री भगवान सिंह मीना तथा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सोनाहेड़ा जनपद पंचायत चांचौड़ा श्री भगवान सिंह गुर्जर को ग्राम पंचायत स्तरीय दल सहायक नोडल अधिकारी/ नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रांतर्गत संचालित गौशालाओं का सतत निरीक्षण/ पर्यवेक्षण करते हुए उक्त गौशालाओं में स्थापित किये गये गौवंश के रखरखाव, साफ-सफाई, भूसे, चारे, पानी की सुचारू व्यवस्था एवं उन गौवंश पालकों से राशि 500 रूपये जिला प्रशासन के साथ गौसेवकों की बैठक के दौरान लिये गये निर्णय अनुसार वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाना था। किंतु संबंधितों के द्वारा उक्त कार्य में लापरवाही बरती गयी। जिसके चलते संबंधितों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस में अपना प्रतिउत्तर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये गये हैं। अन्यथा की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित की जावेगी। जारी आदेश में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पशु औषधालय सिंगापुरा चांचौड़ा सुशील चंद धर्मेश के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजने, पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत चांचौड़ा भगवान सिंह मीना के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत शास्ति अधिरोपित करने तथा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सोनाहेड़ा जनपद पंचायत चांचौड़ा श्री भगवान सिंह गुर्जर के विरूद्ध पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के चलते संविदा शर्तो के प्रतिकूल होने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। -सीताराम नाटानी (ईएमएस)