रायपुर,(ईएमएस)। आबकारी विभाग रायपुर द्वारा गुल्लू स्थित कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान के समीप संचालित ढाबों में अवैध रूप से मदिरापान कराए जाने की सूचना पर संयुक्त निरीक्षण किया गया। जाँच के दौरान पाया गया कि ढाबा संचालक ग्राहकों को बैठाकर मदिरा पिला रहे थे, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का उल्लंघन है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साहू ढाबा संचालक संतोष यादव एवं राजा ढाबा संचालक राजा टंडन के विरुद्ध धारा 36(ए) तथा वहाँ मदिरापान कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 36(बी) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए गए। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि शासन की नीति के अनुसार केवल लाइसेंसी अहातों के संचालन की अनुमति है। अवैध अहातों पर निरंतर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लाइसेंसधारी अहातों से प्राप्त शुल्क शासन के राजस्व में जमा होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रायपुर जिले के अहातों से ₹9,20,04,325 का राजस्व शासन को प्राप्त हुआ है। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी टेकबहादुर कुर्रे, आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री नीलम स्वर्णकार, सुश्री प्रीति कुशवाहा एवं श्रीमती मेधा मिश्रा शामिल रहे। सत्यप्रकाश/चंद्राकर/13 सितंबर 2025