60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने शिल्पा को दिया सुझाव मुंबई,(ईएमएस)। कारोबारी राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को पति के खिलाफ सरकारी गवाह बनने का सुझाव दिया। इसे लेकर अभिनेत्री शिल्पा की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। दरअसल, शिल्पा शेट्टी शूटिंग से जुड़े काम का हवाला देकर विदेश यात्रा की अनुमति मांग रही थीं, जिसका शिकायतकर्ता के वकीलों ने विरोध किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए अंखड़ की बेंच सुनवाई कर रही थी। शिल्पा शेट्टी ने उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को अस्थाई रूप से रद्द करने की मांग की थी। वह शूटिंग के सिलसिले में अमेरिका के लॉस एंजिलिस जाना चाहती थीं। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि शेट्टी को यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने न्योता दिया गया है। वकीलों ने कहा कि वह सिर्फ 22 से 27 अक्टूबर के बीच यात्रा करना चाहती हैं। इस दौरान उनके बच्चे साथ रहेंगे। जबकि मां और बेटी राज कुंद्रा के साथ मुंबई में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिल्पा शेट्टी 5 दिनों की यात्रा पर जाना चाहती हैं...उनके खिलाफ इसके अलावा कोई मामला नहीं है। वह एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं और लॉस एंजिलिस में शूट है। इधर, शिकायतकर्ता के वकीलों ने कहा कि शेट्टी ने इन्हीं तारीखों के लिए पहले कोलंबो जाने की इजाजत मांगी थी और अब वह काम संबंधी यात्रा की अनुमति मांग रही हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि काम संबंधी यात्रा अगर हैं, तो कोई औपचारिक समझौता क्यों नहीं पेश किया गया है। इसके जवाब में कहा कि कोर्ट की तरफ से इजाजत नहीं मिलने तक किसी समझौते पर दस्तखत नहीं किए जा सकते हैं। सुनवाई में जस्टिस चंद्रशेखर ने कहा कि आप आरोपी नंबर 1 के खिलाफ अप्रूवर (गवाह) क्यों नहीं बन जातीं? जज आरोपी क्रमांक 1 के जरिए राज कुंद्रा की ओर इशारा कर रहे थे। फिलहाल कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी की याचिका पर कोई फैसला नहीं सुनाया है और सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। सिराज/ईएमएस 15अक्टूबर25 -------------------------------------