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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस मामलों में छापामारी दल और मुखबिरों के सीडीआर पेश करने पर रोक नहीं है, लेकिन सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी। अदालत ने यह टिप्पणी एक आरोपी की याचिका पर की, जिसने छापेमारी दल के सदस्यों के सीडीआर सुरक्षित रखने की मांग की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/16/अक्टूबर/2025