राज्य
18-Oct-2025
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महासमुंद(ईएमएस)। जिले में सोशल मीडिया की दोस्ती ने एक नाबालिग किशोरी के लिए दर्दनाक सजा बन गई। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती के बाद एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जून 2025 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती शिवा निहाल नाम के युवक से हुई। दोनों चैट करने लगे, और शिवा ने प्यार का इजहार करते हुए उसे अपने दोस्त के घर मिलने बुलाया। किशोरी, जो शिवा को पसंद करने लगी थी, उससे मिलने गई। लेकिन वहां शिवा अकेला था, और घर में कोई नहीं था। मौके का फायदा उठाकर शिवा ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने इस दौरान वीडियो बनाया और पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया, तो वह वीडियो वायरल कर देगा और उसकी जान ले लेगा। शिवा ने इसके बाद भी किशोरी को लगातार फोन कर मिलने के लिए दबाव बनाया। तंग आकर किशोरी ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। इससे नाराज शिवा ने फर्जी आईडी बनाकर 12 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर वह वीडियो वायरल कर दिया। पीड़िता को इसकी जानकारी परिजनों से मिली, जिसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सिटी कोतवाली पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए वायरल वीडियो को हटवाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67, 67(A), और पॉस्को एक्ट की धारा 4, 6, 64, 2(M) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुटी है।