भोपाल(ईएमएस)। शहर के निशातपुरा थाना इलाके में जुलाई 2022 में हुई दहेज हत्या के गंभीर मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपी पति कैलाश तंवर को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सहित 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगी ऋषि की कोर्ट ने सुनाया है। जानकारी के अनुसार आरोपी कैलाश तंवर और मृतका की शादी 6 मई 2021 को हुई थी। 15 जुलाई 2022 को विवाहित ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसकी सूचना मृतका के जेठ ने पुलिस को दी थी। शुरुआती जॉच में परिवार वालो ने पुलिस को बताया की हादसे के दिन सुबह करीब 11:30 बजे मृतका दुकान में गई और अंदर दरवाजा बंद कर लिया। परिवार वालों ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तब दुकान का शटर उठाने पर मृतका का शरी फांसी के फंदे पर लटका नजर आया। मर्ग जॉच में पता चला कि आरोपी पति दहेज में बाइक की मांग करते हुए मारपीट कर उसे शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित करता था। पति की लगातार दी जा रही प्रताड़ना से तंग आकर ही मृतका ने यह आत्मघाती कदम उठाया था। मृतका ने पहले भी मारपीट की शिकायत गौरवी संस्था को की थी। कोर्ट में गौरवी का रेफरल लेटर पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि कोलार थाने में पति से समझौता हुआ, लेकिन मारपीट जारी रही। महिला ने पति पर कार्रवाई की मांग की और समझौता नहीं चाहा। मृतका के परिवार वालो ने अपने बयानो पर बताया की आरोपी का किसी अन्य महिला के साथ अफेयर था, जो आरोपी की बहन के घर पर रहती थी। मृतका ने इसकी भी गौरवी संस्था में शिकायत की थी। मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव ने पैरवी की। अभियोजक की और से पेश किये गये साक्ष्यों और दस्तावेजों और गवाहो के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जुनेद / 19 अक्टूबर