गुना (ईएमएस) | कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देवउठनी एकादशी पर 01 एवं 02 नवम्बर 2025 को बाल विवाह की रोकथाम के लिये नागरिकों में जागरुकता लाने हेतु जिला एवं ग्राम स्तर पर विशेष अभियान चलाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया है। उक्त जानकारी देते हुये जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष से कम तथा बालक की आयु 21 वर्ष से कम होने पर विवाह करना कानून अपराध है, जिसमें एक लाख का जुर्माना तथा दो साल की सजा का प्रावधान है। विवाह सम्पन्न कराने वाले सेवा प्रदाता जैसे हलवाई, पंडित, पुरोहित, डीजे एवं टेन्ट वाले तथा विवाह में शामिल होने वाले भी अपराधी की श्रेणी में आते है। जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम वन स्टॉप सेन्टर गुना में स्थापित किया गया है जिसके फोन नं. 07542 292288 पर बाल विवाह की सूचना दे सकते है। इसके अतिरिक्त चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर भी बाल विवाह संबंधी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सीताराम नाटानी (ईएमएस)