अंतर्राष्ट्रीय
30-Oct-2025


वाशिंगटन,(ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने प्रवासी कामगारों को एक बार फिर झटका दिया है। नए नियमों के मुताबिक यदि कामगारों ने जरा भी लापरवाही की तो उन्हे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप के प्रशासन ने प्रवासी कामगारों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जो उनके देश में रहने और काम करने की अनुमति पर सीधा असर डालेगा। इस नए नियम के तहत अब उन प्रवासियों को ऑटोमैटिक (स्वचालित) रूप से काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी, जिन्होंने अपने वर्क परमिट की अवधि खत्म होने से पहले समय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) ने बताया कि विदेशी नागरिक अपने परमिट का नवीनीकरण उसकी अवधि समाप्त होने से 180 दिन पहले कराएं। जितनी देर से आवेदन किया जाएगा, उतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि “यह नया नियम उन पर लागू नहीं होगा, जिन्हें 30 अक्टूबर 2025 से पहले ऑटोमैटिक रूप से बढ़ाया गया है। नए नियम के अनुसार, “जो प्रवासी अपना परमिट 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अब ऑटोमैटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। केवल कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे कि TPS से संबंधित रोजगार दस्तावेज़ों के लिए, सीमित अपवाद रहेंगे। इस बदलाव से अब प्रवासी नागरिकों की जांच अधिक बार होगी, जिससे एजेंसी धोखाधड़ी को रोक सकेगी और संभावित रूप से हानिकारक इरादे वाले व्यक्तियों की पहचान कर सकेगी। ऐसे लोगों को आगे देश से निष्कासन की प्रक्रिया में लाया जाएगा। यह नियम जो बाइडेन प्रशासन की उस नीति को समाप्त करेगा, जिसके तहत ऐसे प्रवासियों को तब तक कानूनी रूप से काम करने की अनुमति दी जाती थी, जब तक उनका नवीनीकरण आवेदन लंबित रहता था। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के निदेशक जोसेफ एड्लो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देशों के तहत उनकी एजेंसी अब विदेशी नागरिकों की जांच और सत्यापन पर नया जोर दे रही है।उन्होंने कहा, यह एक सामान्य समझदारी (कॉमन सेंस) वाला कदम है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी विदेशी नागरिक के काम करने की अनुमति या दस्तावेज बढ़ाने से पहले उचित जांच और स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। सभी विदेशी नागरिकों को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका में काम करना कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है। वीरेंद्र/ईएमएस/30अक्टूबर2025