क्षेत्रीय
30-Oct-2025
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- डेढ़ साल पहले की घटना भोपाल(ईएमएस)। बागसेवनिया थाना इलाके में बीते साल मई 2024 में कलारी में हुए झगड़े के दौरान एक युवक के सिर पर बीयर की बॉटल से घातक वार कर हत्या किये जाने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्यो के आभाव में बरी कर दिया है। हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। * यह था मामला जानकारी के अनुसार मूल रुप से औबेदुल्लागंज रायसेन का रहने वाला 40 वर्षीय अरविंद नागर पिता रंजीत नागर विश्वकर्मा बीते कई सालो से वह बागसेवनिया स्थित नई बस्ती में परिवार सहित रह रहा था। 17 मई 2024 को किसी बात को लेकर अरविंद का विवाद जितेन्द्र बहेलिया से हो गया था। झगड़े के दो दिन बाद 20 मई को अरविंद इलाके में स्थित कलारी की दुकान पर गया था। उसी समय जितेन्द्र भी कलारी पहुंच गया। पुराने विवाद को लेकर अरविंद के साथ गाली-गलौच करते हुए उस पर हमला करते हुए हाथ-मुक्को से मारपीट की और मारपीट के बीच ही अरविंद के सिर पर बीयर की बोतल से जोरदार वार कर दिया। उसके सिर में गहरी चोंट आने से खून निकल आया और वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद आरोपी वहॉ से फरार हो गया। गंभीर रुप से घायल अरविंद को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहॉ से बाद में उसे नर्मदा अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने अस्पताल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पहले मारपीट का मामला दर्ज कर जितेंद्र बहेलिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घायल अरविंद नागर की मौत और पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा का इजाफा किया। - कोर्ट में साबित नहीं हो सके आरोप हत्या के आरोपी जितेंद्र बहेलिया पर आरोप था कि जितेंद्र ने मृतक के सिर पर बियर की बोतल से हमला किया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी ने कोर्ट में अपने बयान में कहा कि उसने घटना के अगले दिन एफआईआर कराई थी। लेकिन, रिकॉर्ड में एफआईआर घटना के तीन दिन बाद की दर्ज है। इसके अलावा मृतक की पत्नी ने कोर्ट में बयान दिया कि घटना के अगले दिन जब वो थाने शिकायत कराने गई थी, तब आरोपी जीतेंद्र थाने में बैठा था। वहीं, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी जितेंद्र की गिरफ्तारी घटना के 6 दिन बाद की है। इसके अलावा कोर्ट में यह भी साबित नहीं हो सका कि आरोपी जितेंद्र ने मृतक के सिर पर बियर की बोतल से हमला किया था। इसके बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के आभाव में आरोपी को बरी कर दिया। जुनेद / 30 अक्टूबर