नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आनंद विहार मेट्रो स्टेशन फुट ओवरब्रिज के पास मां भगवती जागरण के आयोजन को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। कोर्ट ने एक नवंबर को रात नौ बजे से सुबह चार बजे तक नियमों का पालन करते हुए मां भगवती जागरण करने की अनुमति दी है। यह फैसला आयोजकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अग्निशमन व यातायात विभाग के नियमों का अनुपालन करेंगे और जागरण समाप्त होने के बाद इलाके की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें। याचिकाकर्ता अमित उर्फ भीमा ने अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि उस स्थान पर कई साल से भगवती जागरण आयोजित हो रहा है। आठ अक्टूबर 2025 को एमसीडी से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई अनुमति नहीं मिली, जबकि दिल्ली अग्निशमन विभाग व दिल्ली यातायात पुलिस से इस संबंध में पहले ही अनापत्ति हासिल की गई थी। अजीत झा/ देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/01/नवंबर/2025