क्षेत्रीय
04-Nov-2025
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इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश महेश लचोरिया की कोर्ट ने हत्या के एक प्रकरण में सुनवाई करते पुख्ता साक्ष्य के अभाव में हत्या के आरोपियों राजेंद्र उर्फ बच्चा राजकुमार प्रजापति, द्वारका प्रजापत, दिनेश प्रजापत एवं गोकुल प्रजापत को बरी कर दिया। प्रकरण सुनवाई के दौरान अन्य गवाहों के साथ ही मृतक की पत्नी भी पक्षदोही हो गई और उसने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 12 नवंबर 2015 की रात करीब साढ़े दस बजे रामगोपाल नामक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या सोमनाथ की जूनी चाल स्थित उसके घर के बाहर कर दी गई थी। मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का था पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में की गई पूछताछ में पाया कि हत्या मकान की किराएदारी विवाद में की गई थी इस दौरान बीचबचाव में मृतक के भतीजे लव को भी चाकू मारने और पत्नी रामवती के साथ भी डंडों से मारपीट की गई थी। पुलिस ने जांच उपरांत विवेचना पश्चात प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया था। जहां ट्रायल के दौरान किसी गवाह ने पुलिस का समर्थन नहीं किया। भतीजे लव ने अपने बयान में आरोपियों द्वारा अपने उपर किए गए हमले की बात से इनकार करते हुए खुद को एक्सीडेंट से चोट आना बताया। वहीं पत्नी ने कोर्ट को बयान देते बताया कि उसने घटना देखी ही नहीं। वह घर में खाना बना रही थी। बाहर आई तो पति घायल अवस्था में पड़े थे। उसने शंका के आधार पर रिपोर्ट लिखा दी थी। अन्य गवाहों के कथन भी अभियोजन कहानी के पक्ष में नहीं रहे। जिसके उपरांत सक्षम न्यायालय ने अपने निर्णय में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर बरी कर दिया।