इन्दौर (ईएमएस) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) सुश्री सविता जडिया की कोर्ट ने जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण की सूची में रखे गये नवविवाहिता से दुष्कर्म प्रकरण पर सुनवाई उपरांत अभियोजन साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होकर प्रकरण में बनाएं गए दुष्कर्म के दो आरोपियों में से एक भारत पिता रंजीत सिंह रघुवंशी उम्र 39 वर्ष निवास, इंदौर को धारा 376(3), भा.द.स. एवं 5/6 पॉक्सोय अधिनियम में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया वहीं प्रकरण के एक और आरोपी दाणूसिंह सिंह के विरूद्ध अपराध प्रमाणित न होने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया। कोर्ट द्वारा पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजनान्तर्गत 2,00,000/- रुपये की राशि प्रदाय करने बाबत अनुशंसा भी की गयी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण की सूची में रखा गया था, जिसकी प्रतिमाह समीक्षा करते हुए अभियोजन द्वारा प्रकरण के प्रत्येक पहलू को बारिकी से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते अभियोजन की ओर से प्रकरण में 14 साक्षियों की साक्ष्य करवायी गयी। प्रकरण में अभियोजन पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वर्षा पाठक द्वारा की गयी। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि क्षिप्रा थाना पुलिस को दिनांक 16 अगस्त 2022 को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराते बताया कि करीबन 04 माह पहले उसकी शादी राजस्थान झालावाड मे हुयी थी और वह अपने ससुराल मे ही रह रही थी । राखी के त्यौहार के लिए दिनांक 10.08.2022 को गांव के ही भारतसिंह उसे लेने झालावाड आये और वह उनके साथ मोटरसाइकल से अपने पीहर देवास के लिए आ रही थी पर रात होने से इंदौर मे भारत सिंह के घर ही रूक और सुबह उसकी मां उसे लेने आ गई और मां के साथ अपने पीहर देवास आ गई। इसके बाद दिनांक 15.08.2022 को दाणूसिंह, जिसने मेरी शादी राजस्थान झालावाड मे कराई थी मुझे मेरे ससुराल झालावाड राजस्थान छोडने के लिए मेरे पीहर देवास मुझे लेने आया जिसके बाद मैं अपने ससुराल जाने के लिए मोटरसाइकल से दाणुसिंह के साथ निकली। पहले हम इंदौर आए और रात भारतसिंह के घर रूके। घर में भारतसिंह के अलावा कोई नहीं था। फिर हम तीनों ने खाना खाया और जब मै सोने जा रही थी तो भारत ने मुझसे कहा कि अपने कपडे निकाल और खुद भारत सिंह ने अपने कपडे निकाल दिए थे। फिर उसके बाद भारत सिंह ने उसके साथ गलत काम किया और जब वह मना कर रही थी तो उसे थप्पड मारे व साडी पिन से पुरे शरीर में चुभाया तथा धमकी दी कि तूने अगर किसी को बताया तो तुझे पत्थर बांध के तालाब में डूबा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद दाणूसिंह ने भी उसके साथ गलत काम किया और अपनी खाट पर जाकर सो गया जबकि भारत सिंह पुरी रात उसके साथ छेडखानी करते हुए गंदी गंदी हरकते करता रहा। सुबह पडोस की दीदी उसे बाहर लेकर गई तब मैने पूरी बात उनको बताई। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर थाना क्षिप्रा पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 407/2022, धारा 376डी, 376डीए, 376(3), 342, 323, 506 भा.द.वी. एवं 5जी /6 पॉक्सो अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना आरंभ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया अन्य साक्षीगणो के कथन लेखबद्ध किए गए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया। जिस पर सक्षम न्यायालय ने सुनवाई उपरांत अभियुक्त भारत पिता रंजीत सिंह रघुवंशी उम्र उनतालीस साल निवासी वर्ष इंदौर को उक्त दण्ड से दंण्डित कर दाणूसिंह को दोषमुक्त कर दिया। आनन्द पुरोहित/ 05 नवंबर 2025