इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश सोनल पटेल ने आरोपी सत्यम पिता दिलीप श्रीवास निवासी विनोबा नगर एवं कुमुद उर्फ हितेश पिता द्वारकाप्रसाद चौहान निवासी स्कीम नंबर 136 को हत्या के प्रयास में दोषी करार देते 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। हीरानगर थाने के इस प्रकरण में आरोपियों ने फरियादी नीरज तिवारी से रुपए मांगे थे और उसके इंकार करने के बाद उस पर जान लेवा हमला कर दिया था। घटना 13 मई 2021 को दोपहर करीब तीन बजे लाहिया कालोनी में नाले के पास हुई थी। थाना हीरानगर पुलिस ने नीरज तिवारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया था। जिसमें कोर्ट को बताया था कि आरोपियों ने नीरज को घटनास्थल के पास रोककर पैसे मांगे। उसने देने से इनकार किया तो चाकू एवं पत्थर से उस पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। प्रकरण सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय सुनाया। आनन्द पुरोहित/ 05 नवंबर 2025