- डबल मर्डर में शामिल आरोपी के साथी को भी हुई जेल - पति को छोड़, विकंलाग बेटी को लेकर प्रेमी के पास चली गई थी पत्नि भोपाल(ईएमएस)। शहर के अशोका गार्डन इलाके मे साल 2022 में पत्नि और उसके लिवइन पार्टनर के सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी पति को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही हत्याकांड में शामिल आरोपी पति के साथी को भी आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। यह फैसला जंयत शर्मा बारहवें अपर सत्र न्यायधीश की कोर्ट ने सुनाया है। प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक वंदना परते द्वारा पैरवी की गई। * पति को छोड़कर लिवइन पार्टनर के साथ रह थी पत्नि मिली जानकारी के अनुसार पीपलधार थाना शमशाबाद जिला विदिशा मे रहने वाली 22 वर्षीय अरुणा बाई उर्फ रचना पति सुनील मालवीय अपने पति सुनील को छोड़कर वारदात के एक माह पहले से थाना अशोक गार्डन के कैलाश नगर सेमरा में अपने प्रेमी 25 वर्षीय राजेंद्र मालवीय निवासी गागरबाड़ा मंडीदीप रायसेन के साथ लिवइन में रह रही थी। रचना अपनी विकलांग बेटी को भी अपने साथ लेकर आ गई थी। * पत्नि की तलाश करता हुआ भोपाल आया पति आरोपी सुनील मालवीय प्रैमी के साथ फरार पत्नी रचना और बेटी की तलाश करता हुआ एक महीने पहले भोपाल आया था। यहां वो कोलार इलाके में रहकर मेहनत-मजदूरी करने लगा। इसी बीच उसे पत्नी रचना और बेटी के ठिकाने की जानकारी मिली। * दो युवको से दोस्ती की, तीन दिन की रैकी के बाद बेरहमी से मार डाला आरोपी पति सूनील ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नि उसकी विकलांग बेटी ओर मेहनत की कमाई के जेवरात लेकर प्रैमी के पास चली गई थी, वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है। मजदूरी करने के दौरान ही उसने पत्नि और उसके लिवइन पार्टनर की हत्या करने का भयानक फैसला ले लिया। सुनील मालवीय ने साथ काम करेन वाले दोनो आरोपियो देवेंद्र मालवीय निवासी बैरसिया और रोहित निवासी विदिशा से जान पहचान बढ़ाई। इसके बाद सूनील ने पत्नि रचना और उसके प्रेमी राजेंद्र की तीन दिन तक रैकी की। आखिरकार सोमवार 18 जुलाई 2022 की रात करीब 8 बजे तीनो आरोपियो ने कैलाश नगर मे घात लगाकर कैलाश नगर सेमरा अशोका गार्डन में कमल आटा चक्की के पास बाइक से प्रमी के साथ जा रही पत्नि और बच्ची को घेर लिया। तीनो ने फावड़े-डंडे से रचना और राजेंद्र के साथ जमकर मारपीट करनी शुरु कर दी। * पहले प्रेमी का गला रेता, फिर पत्नि पर किये चाकू से वार पति सुनील ने जमकर मारपीट के बाद पहले अधमरे हुए पत्नि के लिवइन पार्टनर पहले राजेंद्र का चाकू से गला रेता और फिर उसके पेट में चाकू घोपकर मार डाला। इसके बाद में पत्नि अरुणा के शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार उसके पेट में भी चाकू घोपंकर उसकी भी हत्या कर दी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपियो को दोषी करार देते हुए पति सुनील मालवीय को दोहरे आजीवन और देवेंद्र मालवीय को आजीवन कारावास सहित 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड सहित सुनील मालवीय को 25(1-बी) बी आयुध अधिनियम की धारा में 1 साल का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जुनेद / 6 नवंबर