राज्य
07-Nov-2025
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इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंह बघेल की कोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति आनंद गोयल निवासी लिंबोदी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मुस्कान नामक एक युवती ने गत 16 अगस्त 2025 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मुस्कान से आरोपी आनंद गोयल ने जून 2023 में प्रेम विवाह किया था। मार्च 2024 में इनका एक बेटा भी हुआ था। मुस्कान के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते पुलिस को बताया था कि आरोपी पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में कार आदि के लिए मुस्कान को प्रताड़ित किया जाता था, जिससे दुखी होकर उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू करते तहकीकात पश्चात मुस्कान के पति आनन्द गोयल को आत्महत्या हेतु प्रेरित करने के मामले में गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश कर दिया था। मामले में गिरफ्तार आरोपी पति आनन्द गोर की ओर से कोर्ट के समक्ष पेश अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर उसे जमानत देने से इंकार कर दिया।