08-Nov-2025


इन्दौर (ईएमएस) जिला न्यायालय में सड़क दुर्घटना क्षतिपूर्ति के एक चार वर्ष पुराने मामले में निर्णय सुनाते दुर्घटना करने वाली कार का बीमा करने वाली बीमा कंपनी की आदेश दिया कि वह कार दुर्घटना में घायल छात्र को 18 लाख रूपए अटेंडर खर्च सहित 55,19,217 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त उस पर वाद दायर करने की तारीख से छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी अदा करे। ब्याज सहित यह राशि करीब 66 लाख होगी। घटना तथा प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 4 मार्च 2021 को एमसीए की तैयारी कर रहा 22 वर्षीय युवक आयुष मोदी अपने दोस्तों के साथ दोपहिया वाहन से खजराना चौराहे के पास रिंग रोड से जा रहा था तभी पीछे से तेज रफ्तार में आई कार क्रमांक एमपी 09 सीयू 9212 ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी जिसके कारण आयुष के सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं तथा उसके दोनों हाथ तथा कमर के नीचे के हिस्से में लकवा (पैरालिसिस) हो गया, जिससे वह स्थायी लोकोमोटर विकलांगता का शिकार हो गया। आयुष की ओर से उनके पिता मनोहर मोदी ने विधिक संरक्षक के रूप में अधिवक्ता अजय बाजपेयी के माध्यम से जिला न्यायालय में बीमा कंपनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति दावा दायर करते कोर्ट को बताया कि आयुष एक प्रतिभावान छात्र था उसने बीसीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था तथा अब एमसीए में प्रवेश हेतु तैयारी कर रहा था कि इस हादसे का शिकार हो गया। हादसे के कारण उसे अब जीवनभर व्हीलचेयर एवं अटेंडरों की मदद पर निर्भर रहना पड़ेगा। याचिका सुनवाई दौरान अधिवक्ता बाजपेयी के तर्कों पर सहमति जताते हुए न्यायालय ने बीमा कंपनी को उक्त क्षतिपूर्ति राशि देने के आधार दिए। आनन्द पुरोहित/ 08 नवंबर 2025