क्षेत्रीय
09-Nov-2025
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- कोर्ट में पीड़ता ने बदल दिया बयान, पॉजिटिव आये डीएनए के आधार पर हुई सजा भोपाल(ईएमएस)। देहात क्षेत्र के मिसरोद थाना इलाके में साल 2023 में सांतवी की छात्रा से दुष्कर्म किये जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने सुनाया है। शासन की ओर विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला व नवीन श्रीवास्तव ने पैरवी की है। * अशलील फोटो वायरल करने की धमकी देकर होटल ले जाकर किया था रेप जानकारी के अनुसार इलाके में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी उस समय सांतवी कक्षा की पढ़ाई करती थी। अपनी शिकायत में उसने बताया था की उसके मोहल्ले में ही रहने वाले आरोपी विकास अटूटे से उसकी पहचान थी, और बातचीत भी होती थी। आरोपी किशोरी से कहता की उसके पास उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो में वह सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे और उसके परिवार को समाज में बदनाम कर देगा। 4 अक्टूबर 2023 को सुबह करीब साढ़े सात बजे छात्रा के स्कूल जाते समय विकास उसे धमकाते हुए अपने साथ होटल द अर्थ ले गया। वहॉ उसने धमकाते हुए ज्यादती कर डाली। बाद में दोपहर को आरोपी छात्रा को उसके घर के पास छोड़ कर भाग गया। इधर किशोरी के समय पर घर न पहुचंने पर परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे। बाद में घर के पास ही उसके मिलने पर परिजनो ने उससे पूछताछ की तब उसने आरोपी की सारी करतूत बता दी। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे जहॉ पुलिस ने आरोपी विकास के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला कायम कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जॉच के बाद पुलिस ने मामले में चालान कोर्ट में पेश किया था। * पीड़िता बयान से पलटी, साक्ष्यो के आधार पर दोषी करार कोर्ट में सुनवाई के दौरान आगे चलकर पीड़िता अपने बयान से मुकर गई थी। वहीं पुलिस जॉच के दौरान मामले में आरोपी का डीएनए पॉजिटिव आया था। थाना पुलिस ने उस होटल के सीसीटीवी फुटेज भी जप्त किये थे, जिस होटल में आरोपी पीड़िता को लेकर गया था। इसमें आरोपी पीड़िता को होटल में लेकर अंदर जाता हुआ दिखा और करीब 6 घंटे बाद वापस आता दिखा था। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी होटल में आरोपी द्वारा दिया गया आधार कार्ड भी जब्त किया था। कोर्ट में इन सभी दस्तावेजों और साक्ष्यो को अदालत में पेश किया था। अभियोजन पक्ष की दलीलो और डीएनए पॉजिटिव आने पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जुनेद / 9 नवंबर