भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत ने साल 2019 में दिलीप बिल्डकॉन कंपनी भोपाल का फर्जी चैक बनाकर 4 करोड़ 5 लाख रुपए निकालने की नाकाम कोशिश करने वाले आरोपी जमील अहमद को सुनवाई पूरी होने के बाद 3 साल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आकिल अहमद और सुधा विजय सिंह भदौरिया ने पैरवी की है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का रहने वाले आरोपी जमील ने मौलाना अबुल कलाम आजाद मायनोरिटी एजुकेशनल अकादमी के बैंक खाते में चैक से पैसे लेने की कोशिश की थी। मामला 4 फरवरी 2020 का है। जानकारी लगने पर दिलीप बिल्डकॉन कंपनी भोपाल के अध्यक्ष भरत सिंह ने एसटीएफ में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया की आरोपी जमील ने 11 नवंबर 2019 को रामपुर उत्तर प्रदेश में एक्सिस बैंक शाखा मौलाना अबुल कलाम आजाद मायनोरिटी एजुकेशनल अकादमी बैंक खाते में चैक लगाकर पैसे निकालने का प्रयास किया था। यह भी पता चला की आरोपी जमील ने जिस फर्जी चैक को भुगतान के लिए लगाया था। उससे पहले भुगतान हो चुका था। जमील ने फर्जी चैक के जरिए 4 करोड़ 5 लाख 55 हजार रुपए निकालने की कोशिश की थी। लेकिन, असली चेक केवल 1 हजार 300 रुपए का था। जिसे 7 अक्टूबर 2019 को सुनील रानू पवार जारी कर उसका 12 दिसंबर को आहरण किया जा चुका है। जांच में आरोपी की पहचान जुटाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा कोर्ट में पेश किये गये कागजी दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जुनेद / 10 नवंबर