इन्दौर (ईएमएस) किरायेदार, नौकर और यात्रियो की जानकारी नहीं देने वाले 22 मकान मालिक तथा संस्थाओ के खिलाफ पुलिस ने कल मामला दर्ज करते कार्रवाई की है। बता दें कि अपराधो पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था जिसके तहत किरायदार, होटल में रूकने वाले यात्री, नौकर, कर्मचारियो की जानकारी थाने में देना अनिवार्य है। इसके तहत पुलिस ने कल जांच अभियान चला एक ही दिन में ऐसे 22 लोगो और संस्थानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पिछले एक सप्ताह में इस अभियान के तहत 75 से अधिक लोगो के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस टीम स्पॉ सेंटर, होटल, लॉज, फैक्टियों में जाकर इस अभियान के तहत लगातार जांच कार्रवाई कर रही है। आनन्द पुरोहित/ 17 नवंबर 2025