राज्य
19-Nov-2025
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फिरोजाबाद(ईएमएस) थाना मक्खनपुर क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए एक हृदयविदारक हत्या कांड में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एडीजे-04 फिरोजाबाद की अदालत ने चार वर्षीय बच्चे की हत्या के दोषी पाए गए अभियुक्त सुनील कुमार को आजीवन कारावास तथा 55,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला क्या था? मामला दिनांक 18 अप्रैल 2022 का है, जब मुकदमा वादी लक्ष्मीशंकर पुत्र लालाराम निवासी ग्राम सांती, थाना मक्खनपुर ने आरोप लगाया था कि उनका दामाद सुनील कुमार, निवासी शाहदरा चुंगी, बजरंग पेट्रोल पंप के पास, एत्माद्दौला आगरा, अपनी ससुराल में ठहरने आया था। रात्रि में उसने अपने चार वर्षीय पुत्र डेबिट को विषाक्त पदार्थ खिलाया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना मक्खनपुर पर 19 अप्रैल 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष महेश सिंह यादव द्वारा की गई। साक्ष्यों के आधार पर बाद में धारा 328 IPC भी बढ़ाई गई। महज 85 दिनों में, दिनांक 13 जुलाई 2022 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। - प्रभावी पैरवी का परिणाम पुलिस मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं विवेचक की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त सुनील कुमार को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ईएमएस