फिरोजाबाद(ईएमएस) ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 8 साल पुराने चर्चित हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला थाना एका क्षेत्र के नगला बली गांव का है, जहाँ वर्ष 2017 में सोते समय एक व्यक्ति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना का विवरण दिनांक 19-20 जून 2017 की मध्यरात्रि करीब 11.30 बजे वादी जयकिशन के पिता संतोष कुमार अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। उसी दौरान गाँव के ही निवासी रमेश चन्द्र पुत्र महाराज सिंह विजय कुमार पुत्र रमेश चन्द्र भूरी देवी पत्नी मान सिंह टीटू उर्फ श्यामब्रेश पुत्र गुरूप्रसाद ने उन पर प्लास्टिक की कट्टी से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे संतोष कुमार की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मामले की कार्रवाई वादी की तहरीर पर थाना एका में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर धारा बढ़ाकर 302 भादवि कर दी गई। उप निरीक्षक रामेश्वर दयाल व बाद में निरीक्षक विजय कुमार ने प्रभावी विवेचना करते हुए केवल 60 दिनों में 20 अगस्त 2017 को चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देश पर एसओजी/सर्विलांस सहित दो टीमों का गठन कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट का फैसला एडीजे/एएसजे प्रथम, फिरोजाबाद की अदालत ने सभी आरोपियों—रमेश चन्द्र, विजय कुमार, भूरी देवी और टीटू उर्फ श्यामब्रेश—को हत्या का दोषी पाते हुए आज 18 नवंबर 2025 को आजीवन कारावास एवं प्रति आरोपी 40,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रभावी पैरवी इस महत्वपूर्ण फैसले में विवेचक निरीक्षक विजय कुमार, अभियोजक शीलेन्द्र प्रताप सिंह चौहान, पुलिस मॉनिटरिंग सेल तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल राकेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ईएमएस