इन्दौर (ईएमएस) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज अग्रवाल की कोर्ट ने पट्टे की जमीन विवाद में मारपीट कर घायल करने वाले पांच आरोपियों को प्रकरण सुनवाई उपरांत दोषी करार देते 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपियों के नाम सोहनसिंह, माँगीलाल, राजेश, जितेन्द्रर, केदार, सभी निवासी ग्राम सिदौड़ा, तहसील व जिला इंदौर है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ईसु यादव ने की। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना चंदन नगर पुलिस को फरियादी ने दिनांक 14.07.2012 को अपनी दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 13.07.2012 को सुबह सोहनसिंह, माँगीलाल, जितेंद्र उसके पास आए और कहा कि यह जमीन उनकी है, इसे खाली करो। फरियादी ने कहा जमीन पट्टे की है सरकार द्वारा पट्टे पर उसे मिली है इस पर उसने झाड़ लगाए हैं, तब इन तीनों ने झाड़ उखाड़ दिए और फरियादी द्वारा मना किया तो उसे तीनों ने उसे माँ-बहन की अश्लील गालियाँ दी। जब वह पुलिस को शिकायत करने आ रहा था तो बगई माता पहाड़ी के पास ये तीनों पहुंचे और उसे रोक माँ-बहन की गालियां देने लगे मना किया तो उसको लट्ठ से मारा तथा रिपोर्ट करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी और उसकी पत्नी सुशीला एवं उसके पुत्र उमेश को मजा चखाने का कहने लगे इसके बाद राजेश एवं केदारसिंह ने उसकी पत्नी को लकड़ी से और पुत्र उमेश को सब्बल से मारा जिससे उन्हें भी चोट आई वहीं मुझे 108 एम्बुलेंस से ईलाज हेतु एम.वाय.एच. भेजा गया था। शिकायत पश्चात पुलिस ने अपराध क्रमांक 635/12 पर धारा 323, 294, 506, 34 भारतीय दंड संहिता, 1860 की एफआईआर दर्ज कर घटनास्थल का मुआयना करने के बाद नक्शा मौका बनाया गया। साक्षियों के बयान ले आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय दिया। आनन्द पुरोहित/ 25 नवंबर 2025