- भारी वाहनों की भी रहेगी नो एंट्री -1 से 5 दिसंबर तक सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा आदेश भोपाल(ईएमएस)। मध्यप्रदेश विधानसभा के सप्तम सत्र आगामी एक से पांच दिसंबर तक चलने वाले के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। विधानसभा और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों द्वारा संभावित प्रदर्शन, जुलूस और विरोध गतिविधियों की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि सत्र के दौरान कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। आदेश के अनुसार, विधानसभा भवन से पांच किलोमीटर की परिधि में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन, रैली या सभा पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू, पत्थर, हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलेगा। विधानसभा सत्र के दौरान भारी वाहन—जैसे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर—और धीमी गति से चलने वाले वाहनों का प्रवेश भी पूरी तरह वर्जित रहेगा, ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का आंदोलन, धरना, पुतला दहन या विरोध कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। हालांकि, विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा को इससे छूट प्रदान की गई है। आदेश ड्यूटी पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। प्रतिबंध एक से पांच दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा और विधानसभा सत्र स्थगित होने पर समाप्त हो जाएगा। तय मार्गों में रोशनपुरा, बोर्ड ऑफिस, राजभवन, पुराने विधानसभा क्षेत्र, 74 बंगला, एमपी नगर, टीटी नगर, तलैया, जहांगीराबाद और आसपास की सड़कें शामिल हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। जुनेद /27 नवंबर