भोपाल(ईएमएस)। राजधानी के एमपी नगर थाना इलाके में साल 2022 में अपनी पहचान छिपाकर महिला से नजदीकियां बढ़ाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने उसे दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी अकरम ने खुद को अमर कुशवाहा बताकर महिला को झांसे में लिया था। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने उसे अपनी असली पहचान बताकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरु कर दिया था। * यह था मामला जानकारी के मुताबिक पिपलानी क्षेत्र में रहने वाली 43 महिला ने पुलिस से की गई शिकायत मे बताया था, की वो विवाहत है, ओर उसके दो बच्चे भी है। उसका पति काम के चलते शहर से बाहर रहता है। वो बच्चों के रहते हुए सिलाई का काम करती है। घटना से करीब दो महीने पहले उसने अपने घर की पुताई करानी थी। इस दौरान उसने गलती से अनजान नंबर पर कॉल कर दिया। दूसरी और से बात कर रहे युवक ने अपना अमर कुशवाह बताया। महिला को उसका व्यवहार काफी अच्छा लगा, जिसके चलते महिला की उससे बातचीत होने लगी। फोन पर बातचीत होने के दौरान उनकी खासी दोस्ती हो गई, और वो दोनो व्हाट्सएप पर चेटिंग करने लगे। महिला ने आगे बताया की चैटिंग के दौरान वो दोनों एक दूसरे को फोटो भी भेजते थे, और खुद को अमर कुशवाह बताने वाला युवक उसे अपने तिलक लगी फोटो भेजी थी। बाद में आरोपी ने उसे मिलने के लिये एमपी नगर बुलाया, महिला के आने पर वो उसे कान्हा होटल में लेकर गया और उसे शादी करने की बात कहते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बना डाले। इस दौरान महिला की नजर आरोपी के पर्स पर पड़ी उसने कोतूहल वश जब उसका पर्स देखा तो उसमें उसे आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में युवक का नाम अमर नही अकरम लिखा था। महिला ने जब जमकर उसका विरोध किया तब उसने बताया की उसका सही नाम अकरम है। इसके बाद आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा था। साथ ही किसी को बताने पर उसने बच्चो को नुकसान पहुचांने की धमकी दी। परेशान पीड़ीता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, बलात्कार, जान से मारने की धमकी और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जॉच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया था। * कोर्ट ने माना धोखे में रखकर किया दुष्कर्म अभियोजन की दलीलो और गवाहो के आधार पर कोर्ट में साबित हुआ की आरोपी ने शुरुआत से ही महिला को धोखे में रखकर अपराध की योजना बनाई थी। इसी आधार पर अकरम को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जुनेद / 27 नवंबर