भोपाल(ईएमएस)। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा थाना इलाके में तीन साल पहले हनी ट्रैप मामले में फसांकर रकम वसूलने के मामले में अदालत ने तीन साल चली सुनवाई के बाद पॉचो आरोपियो को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक अनिल शुक्ला ने की। जानकारी के अनुसार मई 2022 पीड़िता युसुफ ने गोविंदपुरा पुलिस से शिकायत करते हुए बताया था, की आरोपी महिला समरीन ने 29 दिसंबर 2021 से लगातार उसे फोन करना शुरू किया था। शुरुआत में अज्ञात नंबर होने पर उसने फोन रिसीव नहीं किया, लेकिन लगातार कॉल आने पर उसने बातचीत की और उसकी उससे फोन पर ही पहचान हो गई थी। बातचीत के दौरान महिला ने अपने पति से अनबन और आर्थिक रुप से काफी परेशान होने की बातें करते हुए उससे नजदीकियां बढ़ाई थी। महिला के कई बुलाने पर जब वह उससे मिलने गया, तब महिला के पति इसरार के साथ ही अन्य आरोपी इनाम, अमान और सोहेल ने उसकी वीडियो बना ली। इसके बाद आरोपियों ने उसके खिलाफ रेप का झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी देकर उससे 15 लाख रुपये की मांग की। आरोपियो ने उसके पेटीएम सहित अलग-अलग माध्यमों से 13 लाख 47 हजार रुपए वसूल लिए। बाद में उसके साथ जर्बदस्ती कर 2 लाख रुपए का चेक भी छीन लिया था। इसके बाद भी जब आरोपी उसे और रकम देने के लिये लगातार धमकियां देकर परेशान करते रहे तब तंग आकर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया था की आरोपियों ने उसे धमकी दी कि यदि रकम नहीं दी तो वे फोटो-वीडियो वायरल करने के साथ ही दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। फरियादी की शिकायत पर आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने के कब्जे से वीडियो बनाने में इस्तेमाल मोबाइल बरामद किया था। जुनेद / 28 नवंबर