राज्य
05-Dec-2025


जबलपुर, (ईएमएस)। जिला अदालत के द्वारा चैक बाउंस के मामले में एक आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास का आदेश सुनाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. गौरव गर्ग ने यह अभियुक्त गोरखपुर स्थित मेहरा गारमेंट के संचालक राजीव मेहरा को सुनाया। यह आदेश सांई कुटी हाउबाग रेलवे स्टेशन के पास, गोरखपुर निवासी राजेश उपाध्याय के परिवाद पर सुनाया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजीव मेहरा की आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के लिए 6 माह के सश्रम कारावास का आदेश सुनाया। इसके अलावा चैक राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ चेक की राशि मय खर्चे के बतौर क्षतिपूर्ति परिवादी को दिलाए जाने के संबंध में अभिमत दिया। इसके अलावा द.प्र.स की धारा 357 (3) के अंतर्गत परिवादी को एक माह के भीतर 3 लाख 27 हजार रुपए बतौर प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया। अभियुक्त द्वारा उक्त प्रतिकर की राशि अदा न करने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से देने का आदेश दिया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता बृजेश वर्मा एवं अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजेश कुमार निषाद ने की। ईएमएस / 05/12/2025