राज्य
11-Dec-2025
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रायपुर(ईएमएस)। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए 11 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित है, लेकिन कई लोगों को अब तक गणना प्रपत्र नहीं मिलने, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम न मिलने, या शहर से बाहर रहने जैसी वजहों से चिंता बढ़ गई है। मतदाताओं को आशंका है कि समय पर फॉर्म न भर पाने पर वे वोटर लिस्ट से बाहर न हो जाएं। हालांकि चुनाव आयोग के नियम इस चिंता को दूर करते हैं। यदि कोई मतदाता 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म नहीं भर पाता है, तो उसके पास अभी भी 30 दिनों का समय रहेगा। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 15 जनवरी 2025 तक क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि में कोई भी व्यक्ति अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस दौरान देरी के लिए किसी तरह का जुर्माना भी नहीं लगेगा। यदि बीएलओ से फॉर्म प्राप्त नहीं हो सका है, तो मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। पोर्टल पर बीएलओ का संपर्क नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध है। चुनावी समय-सीमा: 11 दिसंबर: गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि,16 दिसंबर: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी,16 दिसंबर से 15 जनवरी: क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि (30 दिन),7 फरवरी 2026: सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण कुल मिलाकर, 11 दिसंबर के बाद भी मतदाताओं के पास वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने, सुधार करने और दावा-आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अवसर रहेगा। सत्यप्रकाश(ईएमएस)11 दिसम्बर 2025