:: सिविल, रिट, क्रिमिनल सहित 639 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गए; 1038 पक्षकारों को मिला त्वरित लाभ :: इंदौर (ईएमएस)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति विजय कुमार शुक्ला के आदेशानुसार, शनिवार को उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत के समक्ष सिविल (एम.ए.सी.टी.), रिट, क्रिमिनल एवं अन्य प्रकृति के कुल 639 प्रकरणों को सुनवाई हेतु रखा गया था। इनमें से कुल 201 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और सहमति के आधार पर किया गया। इन मामलों में लगभग 2 करोड़ 38 लाख 39 हजार 178 रुपये (₹2,38,39,178) की राशि के अवार्ड पारित हुए। इन त्वरित समाधानों से कुल 1038 पक्षकार लाभान्वित हुए। वर्ष 2025 की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के सभागार में न्यायाधिपति बिनोद कुमार द्विवेदी एवं न्यायाधिपति जय कुमार पिल्लई द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी नीरज मालवीय, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ अध्यक्ष रितेश ईनानी, खंडपीठ के सदस्य अधिवक्ता नितिन सिंह भाटी, अधिवक्ता अभय सारस्वत, बीमा कंपनियों के अधिकारीगण, तथा उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। न्यायाधिपतिगणों ने कॉन्फ़्रेंस हॉल में उपस्थित सभी व्यक्तियों को नेशनल लोक अदालत की सफलता के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। नेशनल लोक अदालत में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की ओर से प्रकरणों को सुनवाई हेतु न्यायाधिपति बिनोद कुमार द्विवेदी एवं न्यायाधिपति जय कुमार पिल्लई की खंडपीठों के समक्ष रखा गया। सभी प्रकरणों को पक्षकारों के आवेदन पर ही, आपसी सहमति और समझौते के आधार पर, निराकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिससे विवादों का पूर्ण और अंतिम निपटारा संभव हो सका। प्रकाश/13 दिसम्बर 2025