क्षेत्रीय
16-Dec-2025


छिंदवाड़ा (ईएमएस)। हत्या के प्रयास के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीध महेंद्र मांगोदिया जुन्नारदेव के न्यायालय ने आरोपी राजकुमार उर्फ भूरा पिता पतंगी धुर्वे निवासी डोडा मवार तामिया को ५ वर्ष के कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार २० मई २०२१ की शाम आरोपी राजकुमार उर्फ भूरा ने प्रार्थी सुम्मीलाल के साथ गाली-गलौच कर उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी से इस तरह वार किया जिसमें उसे प्राण घातक चोंटे आई थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मारपीट के आरोपी दो भाईयों को दो साल की सजा मारपीट के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोपाल जाटव के न्यायालय ने आरोपी समीर शाह पिता मुनीर शाह, अम्मू उर्फ अमीर शाह पिता मुनीर शाह निवासी नया बैल बाजार को दो साल के सश्रम कारावास और २-२ हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से परितोष देवनाथ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की। ईएमएस/ मोहने/ 16 दिसंबर 2025