राज्य
18-Dec-2025
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:: कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर में छापेमारी; 100 किलो बारूद जप्त, अवैध गोदामों पर चला बुलडोजर :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर जिले में सार्वजनिक सुरक्षा को ताक पर रखकर संचालित हो रहे मौत के सौदागरों के विरुद्ध बुधवार को प्रशासन ने सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में जिले के अनेक क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर भारी मात्रा में बारूद और अवैध पटाखे जप्त किए गए। सबसे बड़ी कार्रवाई हातोद के ग्राम सोनगिर में हुई, जहाँ एक फार्म हाउस की आड़ में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। प्रशासन ने न केवल अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, बल्कि आरोपियों को गिरफ्तार कर एफआईआर भी दर्ज कराई है। :: गाय पालने की आड़ में सुतली बम का काला कारोबार :: एडीएम रोशन राय और एसडीएम विनोद राठौर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हातोद स्थित चावड़ा कृषि फार्म हाउस पर प्रशासन की नजरों से बचने के लिए काउ शेड बनाया गया था, जहाँ 8 गाएं भी पाली जा रही थीं ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पशुपालन हो रहा है। हकीकत में यहाँ राहुल अग्रवाल नामक व्यक्ति द्वारा लगभग 10 हजार वर्ग फीट के शेड में पिछले 15 दिनों से बड़े पैमाने पर सुतली बम बनाए जा रहे थे। मौके से 100 किलो बारूद, दो लोडिंग वाहन और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जप्त की गई। :: अवैध निर्माण जमींदोज, तीन आरोपी गिरफ्तार :: प्रशासनिक अमले ने तहसीलदार अनिल पटेल और लोकेश आहूजा के साथ मिलकर फार्म हाउस पर बने अवैध शेड को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मौके पर अवैध बिजली कनेक्शन के लिए लगी डीपी भी हटाई गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल अग्रवाल के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए मौके से विजय, सागर और रंजीत नामक तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। जप्त किए गए वाहनों में मारुति सुपर कैरी (MP 09 AG 2508) और एक बिना नंबर की महिंद्रा वीरो शामिल है, जिनमें तैयार पटाखे भरे हुए थे। :: पूरे जिले में सघन तलाशी अभियान जारी :: कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध रूप से पटाखों के निर्माण, भंडारण और क्रय-विक्रय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुधवार को इंदौर के कई अन्य क्षेत्रों में भी एक साथ छापामार कार्रवाई कर गोदाम और दुकानें सील की गईं। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि खतरनाक सामग्री का असुरक्षित भंडारण जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और दोषियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) जैसी कड़ी धाराओं में भी कार्रवाई की जा सकती है।