राज्य
19-Dec-2025
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- ईओडब्ल्यू ने पॉच के खिलाफ दर्ज की एफआईआर - बिना बैंक की अनुमति के बेच दिया गिरवी रखा अनाज भोपाल(ईएमएस)। इंदौर में जहाँ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने करोड़ों रुपये के बैंक लोन घोटाले का राजफाश करते किया है। जानकारी के अनुसार मेसर्स लाभांशी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों और गारंटरों ने मिलकर बैंक से करीब 22 करोड़ 88 लाख रुपये की धोखाधड़ी की जिसकी जॉच के आधार पर ईओडब्ल्यू इंदौर ने इस मामले में जालसाजी और गबन की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। - यह है मामला विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक पूरा मामला दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से जुड़ा है। जाँच में पाया गया कि साल 2019 में कंपनी के डायरेक्टरों ने मशीनरी खरीदने के नाम पर 2.50 करोड़ का टर्म लोन और 2.50 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट हासिल की थी। बाद में साल 2020 और 2022 के बीच इस लिमिट को बढ़ाकर 21.50 करोड़ रुपये करवा लिया गया। हैरानी की बात यह है, कि आरोपियों ने बैंक के पास गिरवी रखे गए अनाज (जैसे चना और सोयाबीन) को बैंक को बिना बताए और बिना अनुमति के खुर्द-बुर्द कर दिया। यानी जो स्टॉक बैंक के पास बंधक था, उसे धोखाधड़ी से गायब कर दिया गया। फिलहाल बैंक का कुल बकाया 22,88,37,875 रुपये है। ​इस मामले में ईओडब्ल्यू ने ​मेसर्स लाभांशी मल्टीट्रेड प्रा.लि., ​आयुष अग्रवाल (डायरेक्टर/गारंटर), ​अनूप सिंघल (डायरेक्टर/गारंटर), ​अंकुश सिंघल (गारंटर) और ​राजेन्द्र कुमार सिंघल (गारंटर) को आरोपी बनाया है। सभी आरोपी धार जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर आईपीसी की धारा 409 (अमानत में ख्यानत), 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। जुनेद / 19 दिसंबर