19-Dec-2025


इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने गत नगर निगम चुनावों में इन्दौर नगर निगम वार्ड क्रमांक 44 से विजयी भाजपा प्रत्याशी निशा देवलिया के निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने के जिला कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए उनके निर्वाचन को सही ठहरा कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता घोषित करने के जिला कोर्ट के फैसले को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। हाइकोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने तथा प्रस्तुत दस्तावेजों और रिकॉर्ड का विस्तार से परीक्षण करने के बाद अपने निर्णय में कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्वाचन को शून्य घोषित करने और दूसरे प्रत्याशी को विजेता ठहराने का आधार टिकाऊ नहीं है। ज्ञात हो कि नगर निगम चुनाव 2022 में वार्ड 44 से भाजपा प्रत्याशी निशा देवलिया ने कांग्रेस प्रत्याशी नंदिनी मिश्रा (नंदिनी आशीष मिश्रा) को हराकर जीत दर्ज की थी। नंदिनी मिश्रा ने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए जिला कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप था कि निशा देवलिया ने नामांकन के दौरान प्रस्तुत शपथ-पत्र में अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी छुपाई और संपत्ति कर में विसंगतियां कीं। जिस पर सुनवाई उपरांत जिला कोर्ट ने निशा देवलिया का निर्वाचन शून्य घोषित कर कांग्रेस प्रत्याशी नंदिनी मिश्रा विजयी घोषित किया था। निशा देवलिया ने जिला कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई उपरांत हाइकोर्ट ने जिला कोर्ट के निर्णय को विसंगति पूर्ण बता खारिज कर निशा देवलिया के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया। आनन्द पुरोहित/ 19 दिसंबर 2025